अज्ञात कारणो से लगीआग के चपेट मे आने लाखो का नुकसान

समाचार  बस्ती जनपद के भानपुर तहसील क्षेत्र में गुरुवार की दोपहर तुरकौलिया गांव के मुकेश कुमार पुत्र प्रमोद कुमार के घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई ॥ इससे घर गृहस्थी का सामान का जलकर राख हो गया ॥ इसके साथ ही घर में पड़ा हुआ घरेलू सामान जैसे सिलाई मशीन वाशिंग,मशीन कुलर बेड सोफा अलमारी बर्तन जेवर कपड़ा मकान गेहूं पतरा तथा अन्य घरेलू सामान सब ज जल खाक हो गया ॥
मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि गेहूं की डंठल में आग लगने की वजह से व तेज पछुआ हवा के झोके से गाव तक आग पहुंच गया ॥ अचानक आग की लपटें देखकर परिजनों ने शोर गुल मचाया, जिससे उनका पूरा परिवार बाहर निकल कर पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाने लगा ॥ देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई ॥ आग इतनी तेज थी कि मोहल्ले के लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था ॥ गांव के लोग हैंडपंप से पानी लेकर आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे और ग्रामीणों द्वारा फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। सूचना देने के बावजूद मौके पर फायर ब्रिगेड नही पहुंचा ॥ आग का कहर चार घंटे तक जारी रहा ॥ फिर भी फायर ब्रिगेड नही पहुंची, बहुत मशक्त के वाद ग्रामीणो ने आग पर काबू पाया ॥आग लगने से मुकेश कुमार का घर गृहस्थी का सामान और उनकी घरेलू सामान और वना हुआ छत का मकान भी फट गया है ॥ गृहस्वामी द्वारा व ताया गया कि लगभग दस से वारह लाख का नुकसान हुआ है ॥आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्रामीण ने बताया कि इनका आर्थिक स्थिति कमजोर है ॥ये अपने परिवार का मजदूरी कर भरण पोषण कर ते है। मामले की जानकारी पुलिस और संबंधित लेखपाल को दी गई है। मौके पर हल्का लेखपाल आकर जांच पड़ताल की ॥

लेखपाल की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलने की घटनायें बिल्कुल न होने दे – डीएम

बस्ती – गेहॅू फसल अवशेष जलने की घटना का स्थलीय सत्यापन एवं घटनाओं के नियंत्रण हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से कृषको को जागरूक करने के साथ शासन एवं कृषि विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन कराने के लिए संयुक्त निदेशक, कृषि अविनाश चन्द्र तिवारी ने मण्डल के तीनों उप निदेशक कृषि एवं जिला कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया है ॥ अधिकारियों को लिखें गये पत्र में संयुक्त निदेशक कृषि ने कहा है कि जनपद स्तर पर एक सेल का गठन करते हुए प्रत्येक दिन की घटनाओं का अनुश्रवण किये जाने एवं प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लेखपाल को प्रत्येक दशा में अपने से सम्बन्धित क्षेत्र में पराली/कृषि अपशिष्ट जलाने की घटना को रोके जाने हेतु निर्देशित करें।
उन्होने कहा हैं कि प्रत्येक राजस्व ग्राम अथवा राजस्व ग्राम कलस्टर के लिए एक राजकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी नामित करें, जो कि सभी के मध्य प्रचार-प्रसार करते हुए फसल अवशेष आदि को न जलने के लिए प्रेरित करें ॥ लेखपाल की जिम्मेदारी होगी कि अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलने की घटनायें बिल्कुल न होने दे अन्यथा शिकायत मिलने पर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेंगी। जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में एक सेल स्थापित करने के निर्देष पूर्व में दिये जा चुके हैं ॥ उप जिलाधिकारी के अन्तर्गत गठित सचल दस्ते का दायित्व होगा कि फसल अवशेष आदि जलने की घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ॥
उन्होने बताया कि दो एकड़ से कम भूमि वाले कृषको के लिए फसल अवशेष जलाने पर रू0 2500 प्रति/घटना, तथा दो एकड से अधिक भूमि वाले कृषको से रू0 5000 प्रति/घटना तहसीलदार के स्तर से आर्थिक दण्ड लगाया जायेंगा। उन्होने बताया है कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेवेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्र का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त व्यवस्था बगैर आपके जनपद में कोई कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाये। प्रत्येक कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ कृषि विभाग/ग्राम्य विकास का एक कर्मचारी नामित रहे, जो कि अपनी देख-रेख में कटाई कार्य करायें। फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्रों के बगैर चलते हुयी पायी जाय तो उसको तत्काल सीज कर लिया जाय और कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवाकर ही छोडा जाय ॥